Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में डाक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोलकाता में जगह-जगह पर डाक्टर्स न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रह हैं लेकिन अब वे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे.
दरअसल कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) लागू कर दी है जो कि 18 अगस्त से अगले सात दिनों के लिए प्रभावी रहेगी और इस दौरान किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन यहां पर नहीं हो सकेगा.
शनिवार को पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता-लेजाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
इसी के साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध विश्वनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के बाद लगाया गया है. इनपुट से जनता या किसी संगठन के एक वर्ग द्वारा हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और बैठकों के लिए पर्याप्त कारणों का संकेत मिला है, जिससे शांति भंग होने की संभावना है.
मालूम हो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमीनार हॉल में नौ अगस्त को एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था. इस घटना से हड़कंप मच गया था. तो वहीं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली थी. दरअसल रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी. इसी घटना के बाद से डॉक्टर्स लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. चिकित्सकों का आरोप है कि पुलिस ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है. इस घटना के बाद से ही देश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है और व्यापक तरीके से घटना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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