कोलकाता की एनआईए अदालत
नई दिल्ली, 16 फरवरी 2025: कोलकाता स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने शनिवार को 2019 के लोकपुर बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. बबलू मंडल, जिसने जून 2022 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, को दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 286 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत सजा दी गई है. यह विस्फोट 2019 में बबलू मंडल के घर पर हुआ था, जिसके बाद लोकपुर पुलिस ने उसके दो बेटों, नीरंजन मंडल और मृत्युञ्जय मंडल को गिरफ्तार किया था. दोनों को जमानत मिलने के बाद वे फरार हो गए, जबकि बबलू ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.
जांच के दौरान आरोपी के घर से अवैध विस्फोटकों का भंडारण और देशी बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी. एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए सितंबर 2020 में इसे आरसी 29/2020/एनआईए/डीएलआई के रूप में पुन: पंजीकृत किया था. एजेंसी ने 5 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.
-भारत एक्सप्रेस
Pitru Paksha Panchang: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी…
इटावा में महज 500 रुपये की रंगदारी न देने पर कार सवार दबंगों ने दो…
दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने मुंबई और…
PERM Program Suspension: अमेरिका ने PERM प्रोग्राम से इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट और…
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीजेपी और आरएसएस…
India Mobile Congress 2026: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी…