Bharat Express

कोलकाता की एनआईए अदालत ने लोकपुर बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई

कोलकाता स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने शनिवार को 2019 के लोकपुर बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.

Kolkata's NIA court

कोलकाता की एनआईए अदालत

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2025: कोलकाता स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने शनिवार को 2019 के लोकपुर बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. बबलू मंडल, जिसने जून 2022 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, को दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 286 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत सजा दी गई है. यह विस्फोट 2019 में बबलू मंडल के घर पर हुआ था, जिसके बाद लोकपुर पुलिस ने उसके दो बेटों, नीरंजन मंडल और मृत्युञ्जय मंडल को गिरफ्तार किया था. दोनों को जमानत मिलने के बाद वे फरार हो गए, जबकि बबलू ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.

जांच के दौरान आरोपी के घर से अवैध विस्फोटकों का भंडारण और देशी बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी. एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए सितंबर 2020 में इसे आरसी 29/2020/एनआईए/डीएलआई के रूप में पुन: पंजीकृत किया था. एजेंसी ने 5 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read