देश

रेप के बाद निकाला था बच्ची का दिल, तांत्रिक के कहने पर दंपती ने खाया… अब चारों दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा

Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में करीब 3 साल पहले 7 साल की एक लड़की एक जंगली इलाके में मृत पाई गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली की रात दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी. कथित तौर पर उसके एक रिश्तेदार ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बच्ची का दिल निकालने के लिए पैसे दिए थे. पुलिस के मुताबिक, हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था. अब 3 साल बाद आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया है.

कानपुर के घाटमपुर इलाके से लापता हो गई थी लड़की

बता दें कि लड़की कानपुर के घाटमपुर इलाके से लापता हो गई थी. पुलिस ने कहा था कि आरोपी – अंकुल कुरील (20) और बीरन (31)  ने “काला जादू” करने के लिए उसका लीवर निकाल लिया था और इसे परशुराम कुरील को सौंप दिया था.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुरील 1999 में अपनी शादी के बाद से निःसंतान हैं. उसका मानना है, “तांत्रिक प्रथाओं” के अनुसार, लड़की का दिल खाने से उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद मिलेगी. उसने अपने भतीजे अंकुल और उसके दोस्त बीरन को लड़की का अपहरण करने और उसका लीवर निकालने के लिए राजी किया.

यह भी पढ़ें: Parliament Security Breach: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखा पत्र, बोले- आपके सुझावों के आधार पर ही बनेगी कार्ययोजना

पूछताछ के बाद कबूला जुर्म

दिवाली के आसपास लोगों द्वारा अंधविश्वासी ‘काला जादू’ करने की कई घटनाएं सामने आती हैं. मानव बलि के अलावा, उल्लुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग ‘अनुष्ठानों’ में भी किया जाता है, जिनके बारे में लोगों का गलत विश्वास है कि वे बीमारियों को ‘ठीक’ करते हैं या ‘बुरी आत्माओं’ को दूर भगाते हैं. परशुराम ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन “गहन पूछताछ” का सामना करने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

अंकुल और बीरन को इस काम के लिए 1,500 रुपये का भुगतान किया गया था और कथित तौर पर उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल शराब खरीदने के लिए किया था. आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसका गला घोंट दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके अंगों को निकालने के लिए उसका पेट काट दिया. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला चला. अब तीन साल बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

-भारत एक्सप्रेस

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

Recent Posts

IPL Auction 2025: भुवनेश्वर के लिए RCB खोला खजाना वहीं Faf du Plessis को दिया धोखा! देखें लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की मेगा नीलामी का आयोजन 24 और 25 नवंबर को…

6 hours ago

Jharkhand Govt Formation: हेमंत सोरेन 28 तारीख को लेंगे शपथ, जानिए कौन होंगे उनकी कैबिनेट में 5 नए चेहरे

झारखंड चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद इंडिया अलायंस के विधायकों ने हेमंत सोरेन…

6 hours ago

Judge Aditya Singh: 2018 में सिलेक्शन, 9 बार पोस्टिंग, 2023 में प्रमोशन… वे जज जिन्होंने दिया संभल जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश

संभल की मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीश आदित्य सिंह मुजफ्फरनगर के रहने…

7 hours ago

POK के लोगों को दहशतगर्द मानता है पाकिस्तान, वहां के गृहमंत्री ने कहा- ‘वो हमारे नागरिक नहीं…’

पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट POK (पाक अधिकृत कश्मीर) के लोगों में बढ़ती जा…

8 hours ago

BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले- आदिवासियों की संख्या हो रही कम, नई सरकार SIT गठित कर कराए जांच

झारखंड में एनडीए की हारने के कारण पूछने पर BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि…

8 hours ago