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रेप के बाद निकाला था बच्ची का दिल, तांत्रिक के कहने पर दंपती ने खाया… अब चारों दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा

लड़की कानपुर के घाटमपुर इलाके से लापता हो गई थी. पुलिस ने कहा था कि आरोपी – अंकुल कुरील (20) और बीरन (31)  ने “काला जादू” करने के लिए उसका लीवर निकाल लिया था और इसे परशुराम कुरील को सौंप दिया था.

Crime ( प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime ( प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में करीब 3 साल पहले 7 साल की एक लड़की एक जंगली इलाके में मृत पाई गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली की रात दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी. कथित तौर पर उसके एक रिश्तेदार ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बच्ची का दिल निकालने के लिए पैसे दिए थे. पुलिस के मुताबिक, हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था. अब 3 साल बाद आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया है.

कानपुर के घाटमपुर इलाके से लापता हो गई थी लड़की

बता दें कि लड़की कानपुर के घाटमपुर इलाके से लापता हो गई थी. पुलिस ने कहा था कि आरोपी – अंकुल कुरील (20) और बीरन (31)  ने “काला जादू” करने के लिए उसका लीवर निकाल लिया था और इसे परशुराम कुरील को सौंप दिया था.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुरील 1999 में अपनी शादी के बाद से निःसंतान हैं. उसका मानना है, “तांत्रिक प्रथाओं” के अनुसार, लड़की का दिल खाने से उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद मिलेगी. उसने अपने भतीजे अंकुल और उसके दोस्त बीरन को लड़की का अपहरण करने और उसका लीवर निकालने के लिए राजी किया.

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पूछताछ के बाद कबूला जुर्म

दिवाली के आसपास लोगों द्वारा अंधविश्वासी ‘काला जादू’ करने की कई घटनाएं सामने आती हैं. मानव बलि के अलावा, उल्लुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग ‘अनुष्ठानों’ में भी किया जाता है, जिनके बारे में लोगों का गलत विश्वास है कि वे बीमारियों को ‘ठीक’ करते हैं या ‘बुरी आत्माओं’ को दूर भगाते हैं. परशुराम ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन “गहन पूछताछ” का सामना करने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

अंकुल और बीरन को इस काम के लिए 1,500 रुपये का भुगतान किया गया था और कथित तौर पर उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल शराब खरीदने के लिए किया था. आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसका गला घोंट दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके अंगों को निकालने के लिए उसका पेट काट दिया. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला चला. अब तीन साल बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

-भारत एक्सप्रेस

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