MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद, शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि 12:05 बजे नई तबादला नीति (MP Transfer Policy) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया. इस नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.
बता दें कि 29 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिली थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसके आदेश जारी नहीं किए थे. अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.
मध्यप्रदेश सरकार के अधीन 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं. यदि 10% तबादला सीमा लागू होती है, तो लगभग 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला हो सकता है. यह प्रक्रिया 30 मई 2025 तक चलेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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