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मध्यप्रदेश में नई तबादला नीति जारी: CM की मंजूरी के बिना नहीं होगा कोई ट्रांसफर, खराब प्रदर्शन वालों की पहले होगी बदली

MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति लागू की. 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक CM की मंजूरी के बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगा. केवल 10% कर्मचारियों का तबादला होगा, जो 30 मई 2025 तक चलेगा.

MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद, शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि 12:05 बजे नई तबादला नीति (MP Transfer Policy) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया. इस नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि 29 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिली थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसके आदेश जारी नहीं किए थे. अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.

नई तबादला नीति की प्रमुख बातें:

  • तबादले के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • राज्य और जिला स्तर पर तबादलों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की नीति सभी विभागों पर लागू होगी.
  • इस नीति के तहत केवल 10% कर्मचारियों का ही तबादला किया जाएगा.
  • 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले की संभावना

मध्यप्रदेश सरकार के अधीन 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं. यदि 10% तबादला सीमा लागू होती है, तो लगभग 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला हो सकता है. यह प्रक्रिया 30 मई 2025 तक चलेगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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