शराब नीति मामले में कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई के मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन ईडी के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 3 अगस्त तक का समय दे दिया है.
पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा था कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद हैं. ट्रायल जहां पहले था, अभी भी वहीं पर है. उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में इस बारे में कहा था कि ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया निचली अदालत में जमानत की गुहार लगा सकते है.
बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली इस याचिका पर फिर से सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है. जिसका पहले निस्तारण किया जा चुका है. इससे पहले 4 जून को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की. बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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