Modi Surname Defamation Case: कांग्रेस ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद सरकार पर सच दबाने के प्रयास का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने से रोका नहीं जा सकता.
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करने समेत सभी कानूनी विकल्पों पर गौर करेगी. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि ‘अहंकारी सत्ता’ सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है.
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं. अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठे, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए.’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है, जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट: सब अपना रही है. लेकिन, सत्य, सत्याग्रह और जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और न ही सच्चाई पर झूठ का परदा.’’
उनका कहना था कि राहुल गांधी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है. प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘इसके लिए राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देशप्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं. जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं. सत्य की जीत होगी. जनता की आवाज जीतेगी.’’
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कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया. भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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