Nagpur News: नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि यह घर फहीम की पत्नी के नाम पर दर्ज था और 86.48 वर्ग मीटर में बना हुआ था.
फहीम खान के घर को गिराने से पहले नागपुर नगर निगम (NMC) ने 21 मार्च को नोटिस जारी किया था. इसमें 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को खुद हटाने का निर्देश दिया गया था. लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने आज बुलडोजर चलाया.
नागपुर हिंसा मामले में अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें 21 नाबालिग भी शामिल हैं. 21 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि बाकी पुलिस हिरासत में हैं. यह पहली बार है जब दंगा मामले में किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो दिन पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंसा के दोषियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. इसके बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया.
20 मार्च को नागपुर नगर निगम के अधिकारियों ने फहीम के घर का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि यह महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम 1966 (MRTP Act) का उल्लंघन करता है. नगर निगम के उप अभियंता सुनील गजभिये के मुताबिक, पहले एक शिकायत की जांच का आदेश मिला था. इसके बाद एमआरटीपी अधिनियम की धारा 53(1) के तहत 24 घंटे का नोटिस जारी किया गया था. जब आरोपी ने समय पर अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी.
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-भारत एक्सप्रेस
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