राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष कोर्ट ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को भारत में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. इन आरोपियों में मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान उर्फ हन्नान बाबुराली गाजी, और मोहम्मद अजार अली सुब्हानाल्लाह उर्फ राजा जेसुब मंडल शामिल हैं. कोर्ट ने प्रत्येक को पांच साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है.
यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें जानकारी मिली थी कि कई बांग्लादेशी नागरिक पुणे में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे और अल-कायदा के प्रतिबंधित संगठन के एक फ्रंट संगठन एबीटी के सदस्यों की मदद कर रहे थे.
एनआईए ने अपनी जांच के आधार पर 7 सितंबर 2018 को तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (साजिश), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग), और विदेशी क़ानून (Foreigners Act) की धारा 14 के तहत आरोप लगाए गए थे. साथ ही, अल कायदा के आतंकी संगठन के लिंक होने के कारण यूए(P) अधिनियम की धारा 17, 19 और 20 के तहत भी आरोप लगाए गए थे.
इसके अलावा, दो अन्य आरोपी मोहम्मद रिपेन हुसैन उर्फ रुबेल और मोहम्मद हसन अली उर्फ मोहम्मद अमीर अली को पहले अक्टूबर 2023 में इसी मामले में पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है. इन दोनों आरोपियों ने अपनी दोषी स्वीकार की थी.
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एनआईए द्वारा जारी बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन तीन आरोपियों की सजा विदेशियों के लिए निर्धारित कानून (Foreigners Act) की धारा 14 (भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रहना), भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग) और धारा 120-B (साजिश) के तहत सुनाई गई है. एनआईए द्वारा की गई इस कार्रवाई ने भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से प्रभावी कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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