ओडिशा सरकार ने सोमवार (13 जनवरी) को घोषणा की है कि वह आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ सेवा प्रदान करेगी. गृह विभाग की ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी.
2 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (CM Mohan Charan Majhi) ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम या भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार और कैद किए गए लोगों के लिए मासिक पेंशन के प्रावधान की घोषणा की थी. पेंशन के साथ-साथ, राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए सभी लोगों के चिकित्सा खर्च को वहन करेगी. घोषणा में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2025 तक जीवित सभी लोगों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
आपातकाल को लोकतंत्र के सबसे काले दौरों में से एक बताते हुए सीएम माझी ने कहा, “मीसा कानून के तहत कारावास झेलने वाले देशभक्तों के सम्मान में हमारी सरकार पेंशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बस पास मुहैया कराएगी.”
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल का विरोध करने के कारण सैकड़ों लोगों को देश भर की विभिन्न जेलों में बंद किया गया था. घोषणा में कहा गया है कि पेंशन जीवित व्यक्तियों (जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं) के पक्ष में स्वीकृत की जाएगी, चाहे वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों.
साथ ही कहा गया है कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ भी उठा सकते हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि लाभ 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे और उस तिथि से पहले किसी भी अवधि के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा.
देश के तीन राज्यों ने आपातकाल के दौरान मीसा या DIR बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है. मध्य प्रदेश जहां आपातकाल पीड़ितों को 15,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ 5,000 से 25,000 रुपये प्रति माह और राजस्थान 20,000 रुपये प्रति माह दे रहा है .
अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली बीजू जनता दल (BJD) सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को 500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी, लेकिन बहुत कम राशि को लेकर काफी आलोचना हुई थी.
(IANS के इनपुट के साथ)
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-भारत एक्सप्रेस
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