दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी को बदलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 27 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग को ठुकरा दिया है.
हाई कोर्ट ने कहा इस तरह का आदेश जारी नही कर सकता है. यह याचिकानेविन डेलविन के पिता की ओर से दायर की गई है. इस केस की जांच सीवीसी की निगरानी में सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा था कि राव आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. सीबीआई ने आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और भ्र्ष्ट आचरण समेत विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दायर किया है. सीबीआई को केस ट्रांसफर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ध्यान में रखकर लर्जर पिक्चर पर बात होनी चाहिए.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में लोग आग और पानी से मर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में रह रहे हैं. याचिका कर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि राजेंद्र नगर में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं. लेकिन एमसीडी की तरफ को कोई कार्रवाई नही की गई है. पता नहीं कि एमसीडी क्यों शांत है? कड़वा सच यह भी है कि वहां कई मौजूदा आयुक्तों की संपत्ति है.
ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा MBBS सीट में NRI कोटा धोखाधड़ी और पैसा उगाहने का सरकारी तरीका
-भारत एक्सप्रेस
Pitru Paksha Panchang: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी…
Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने बुधवार को एक बार फिर…
Election Commission Dispute: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पूर्व संयुक्त निदेशक मोहम्मद अमीन ने बुधवार…
CJI Surya Kant viral caste remarks fact check: सोशल मीडिया पर जाति और आरक्षण को…
Ujjain Riot: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत चल रहे चौड़ीकरण कार्य के दौरान हुए उपद्रव…
Flydubai Hijacking: विमान के ओमानी को-पायलट ने मुख्य पायलट स्मित मचार पर चाकू से हमला…