सांसद राशिद इजीनियर.
टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत की अवधि आज खत्म हो रही थी. कोर्ट ने राशिद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि की बढ़ाया है. कोर्ट 28 अक्टूबर को नियमित जमानत पर फैसला सुनायेगा. राशिद इंजीनियर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी.
बता दें कि पिछली बार राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली थी. उन्हें 2 अक्टूबर तक पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. 3 अक्टूबर को सरेंडर करना था. उसके बाद राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वकील की गुहार पर राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत की अवधि को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था, और 13 अक्टूबर को सरेंडर करने को कहा था. अब एक बार फिर राशिद.इंजीनियर की अंतरिम जमानत की अवधि को पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ा दिया है.
राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था. राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.
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-भारत एक्सप्रेस
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