Bharat Express

Rashid Engineer

आतंकवाद-वित्तपोषण से संबंधित मुकदमे का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद के खिलाफ अब सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगी.

राशिद इंजीनियर 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.

पिछली बार राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली थी. उन्हें 2 अक्टूबर तक पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. 3 अक्टूबर को सरेंडर करना था.

Terror Funding Cases: टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

Terror Funding Case: 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.

महबूबा मुफ्ती ने सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत को लेकर कहा कि "काश उन्होंने उन्हें संसद सत्र के दौरान रिहा कर दिया गया होता तो वह जनता के लिए संसद में बोल सकते.

टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा.

राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था.