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जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर (शेख अब्दुल रशीद) को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को पिता के 40वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए 25 से 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. पिता के निधन के बाद उन्हें 2 जून तक के लिए किन सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दे दी है.

बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है. पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब 27 अप्रैल को हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. राशिद ने मानवीय आधार पर अपने पिता की गंभीर हालत का हवाला दिया है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 अप्रैल को आदेश सुनाने की तारीख तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर सुनवाई की है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी है.