टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
आतंकवाद-वित्तपोषण से संबंधित मुकदमे का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद के खिलाफ अब सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगी.
टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला 21 नवंबर तक टला
राशिद इंजीनियर 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत अवधि 28 अक्टूबर तक बढ़ाई
पिछली बार राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली थी. उन्हें 2 अक्टूबर तक पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. 3 अक्टूबर को सरेंडर करना था.
टेरर फंडिंग मामले में 15 अक्टूबर तक बढ़ी राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत
Terror Funding Cases: टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
Terror Funding Case: बारामुला MP राशिद इंजीनियर की जमानत पर 15 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला
Terror Funding Case: 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.
“वोट काटने के लिए किया गया रिहा”, राशिद इंजीनियर को मिली जमानत पर महबूबा मुफ्ती बोलीं- निर्दोष युवाओं को भी रिहा किया जाए
महबूबा मुफ्ती ने सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत को लेकर कहा कि "काश उन्होंने उन्हें संसद सत्र के दौरान रिहा कर दिया गया होता तो वह जनता के लिए संसद में बोल सकते.
टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर 5 अक्तूबर को आएगा फैसला
टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा.
बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को चुनावी प्रचार के लिए कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, टेरर फंडिंग के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था.