Pune Rape Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले से इंसानियत को झकझोर देने और रूह कंपा देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी उम्र और मर्यादा को ताक पर रखते हुए एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में उबाल है और लोग सड़कों पर उतरकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं.
यह दिल दहला देने वाली वारदात पुणे जिले की भोर तहसील के नसरपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार, 4 साल की मासूम बच्ची अपनी नानी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी. शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे वह घर के बाहर खेल रही थी. तभी 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबले उसे खाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने एक पशुओं के तबेले (बाड़े) में ले गया. तबेले में उसने बच्ची के साथ हैवानियत की. बच्ची की पहचान छिपाने या पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को तबेले में ही गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया.
जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन करते हुए वे बाड़े तक पहुंचे, जहां गोबर के नीचे मासूम का खून से लथपथ शव मिला. सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी (CCTV) कैमरे खंगाले, जिसके एक फुटेज में आरोपी भीमराव कांबले बच्ची को तबेले की ओर ले जाता नजर आया. पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया.
जैसे ही इस दरिंदगी की खबर नसरपुर गांव में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों ग्रामीणों ने तबेले और पुलिस चौकी के बाहर कैंप लगा लिया और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे. गुस्साए लोगों ने मासूम के शव के साथ मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.
हालात को बेकाबू होता देख पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की सुनवाई ‘फास्ट-ट्रैक कोर्ट’ में होगी और 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल (pune rural police investigation) कर आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
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घटना के विरोध में आज नसरपुर में पूर्ण ‘बंद’ का आह्वान किया गया है और गांव के भैरवनाथ मंदिर से एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया है. सुरक्षा और तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल और एसआरपीएफ (SRPF) की तीन टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं. बता दें कि इस मामले में नए कानून (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दोषी को फांसी या उम्रकैद की सजा हो सकती है.
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