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Rampur News: आजम खान फिर नहीं हुए कोर्ट में हाजिर, बड़े बेटे के खिलाफ जारी हुआ समन, जानें क्या है पूरा मामला

UP News: वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के शत्रु संपत्ति मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में रविवार को सुनवाई हुई. मामले में अभियुक्तों के पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है.

लगातार गैर हाजिर चल रहे अभियुक्त

कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के MLA नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों के गैर हाजिर रहने पर उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.

सुनवाई के दौरान अभियुक्त लगातार कोर्ट में गैरहाजिर चल रहे थे. आज भी उनकी पेशी होनी थी, लेकिन रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अभियुक्त नहीं पहुंचे. मिली जानकारी के अनुसार अदालत की ओर से पूर्व में भेजे गए सम्मन तामील होने के बावजूद भी वे नहीं आए.

फिर से जारी किया गया समन

रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने समन तामील न होने के कारण आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक के विरुद्ध फिर से समन जारी किया गया है.

अदालत ने सुनवाई के लिए दी अगली तारीख

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले में बाकी के अभियुक्तों में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान के अलावा मुस्ताक और बशीर जैदी की ओर से हाजिरी माफी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मार्च निर्धारित की है.

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क्या कहा अभियोजन अधिकारी ने

मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 312/19 में कोर्ट ने पहले की तारीखों में नहीं आने वाले अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी किया गया था. समन तामीली की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी. बावजूद इसके अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. ऐसे में माननीय न्यायालय की तरफ से मामले में अभियुक्त सैयद वसीम रिजवी, जियाउल रहमान सिद्दीकी, मुस्ताक अहमद सिद्दीकी, सलीम कासिम और नसीर अहमद खां के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. वहीं मामले में अदीब आजम खान और निखहत अखलाक के खिलाफ समन का तमिली पर्याप्त नहीं होने के कारण फिर से समन जारी किया गया है.

Rohit Rai

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