अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 11 दिसंबर 2023 को संविधान पीठ द्वारा दिये गए फैसले में कोई त्रुटि नही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
अनुच्छेद 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला वैध
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा था कि यह अस्थाई प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने तथा निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिए थे। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। भारत में शामिल होने के बाद उसने संप्रभुता का तत्व बरकरार नही रखा। ऐसे में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखे जा सकते।
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सीजेआई ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नही दी जा सकती है, इससे अराजकता फैल जाएगी। संविधान पीठ ने कहा है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को रद्द करने का अधिकार है। उनके पास विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है।
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