देश

Shraddha Murder Case: ‘जो भी किया गुस्से में किया’- कोर्ट में बोला श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोपी आफताब

दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की आज साकेट कोर्ट में पेशी हुई. आफताब की पेशी वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए की थी. लेकिन इस दौरान आफताब ने पहली बार अपना जुर्म कबुल किया. उसने जज के सामने साकेत कोर्ट में बोला कि मैंने जो किया, गुस्से में किया. इसके साथ ही आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. इसका मतलब पुलिस अभी आफताब से 4 दिनों तक और पूछताछ कर सकती है. लेकिन आफताब ने जो कोर्ट में बोला उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे कि कहीं उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए तो ऐसा नहीं बोला है.

आफताब के कबूलनामे में गौर करने वाली बात करने वाली ये है कि उसने सिर्फ ये बोला है कि उसने जो किया वो गुस्से में किया उसने ये नहीं कहा कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है. उसने कहा है कि जो कुछ हुआ वह गुस्से में हुआ. आरोपी के वकील के मुताबिक कोर्ट ने इस बयान को अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया है. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक आफताब ने पालीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति भी दे दी है. इसके बाद कोर्ट ने टेस्ट की स्वीकृति दे दी

कुला मिलाकर 14 दिन की कस्टडी

आरोपी आफताब को पुलिस अभी तक 5-5 बार अपनी कस्टडी में ले चुकी है. इसके साथ ही पुलिस को कोर्ट की तरफ से आफताब की 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है. अब उसका पालीग्राफी टेस्ट होगा और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा. तो कुल मिलाकर पुलिस के पास अभी केवल 4 दिन बचे है आरोपी से सच उगलवाने के लिए. इसके अलावा उनको इन 4 दिनों में मजबूत सबूत भी जुटाने होंगे.

ये भी पढ़े– Shraddha Murder Case: बैग में रखकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को लगाने जा रहा था ठिकाने? CCTV फुटेज में दिखा आफताब

https://hindi.bharatexpress.com/india/shraddha-murder-case-cctv-visuals-of-aftab-carrying-bag-at-a-street-outside-his-house-surface-from-october-18-21096

कड़ी सजा से बचने की कोशिश तो नहीं

आरोपी आफताब ने कोर्ट में जो कहा उसके बाद आशंका जताई जा रही कहीं ये उसकी बचने की प्लानिंग तो नहीं दरअसल, इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसा किया जो बिना सोचे-समझे हुआ क्योंकि आप काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, वो इसे गैर-इरादतन हत्या का रूप दे रहा है. आफताब के मुताबिक श्रद्धा ने उसकी तरफ कुछ फेंका और वह गुस्साकर उसकी तरफ दौड़ा. उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक श्रद्धा का शरीर शांत नहीं पड़ गया. इसके मुताबिक आरोपी गैर-इरादतन का इस्तेमाल करके धारा 302 से बच सकता है.

– भारत एक्सप्रेस

 

 

Bharat Express Desk

Recent Posts

‘बस्तर में आपका स्वागत है…’, सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के दौरे पर जताई गहरी खुशी

पीएम मोदी ने दीपावली के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा किया है,…

3 minutes ago

सेठ हो तो ऐसा! पूजा की थाली में नोट सजाकर कर्मचारियों को थमा दिए एक-एक लाख रुपये, देखें वायरल VIDEO

Surat Viral Video: सूरत के एक कपड़ा व्यापारी ने दीवाली पर अपने 20 कर्मचारियों को…

43 minutes ago

पाकिस्तान के खिलाफ गरजा अर्जुन राजपूत का बल्ला! एक छोर पर गिरते रहे विकेट, 209 रन का दिया लक्ष्य

Arjun Rajput Century: अर्जुन राजपूत ने अकेले दम संघर्ष किया और बेहतरीन शतक लगाया. अर्जुन…

1 hour ago

बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विशेष अभियान: स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील करेंगे सीएम सम्राट

CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपावली के अवसर पर 1 दिसंबर…

1 hour ago

सात समंदर पार प्रियंका चोपड़ा ने इस खास अंदाज में मनाई दीवाली, मालती मैरी का लुक चुरा रहा है सबका दिल

Priyanka Chopra Diwali Celebration: प्रियंका ने अपने लॉस एंजिल्स वाले घर पर आयोजित दीवाली पार्टी…

1 hour ago