Sikkim News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है. 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं. सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था जिन्हें अब सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है.
जनपद बहराइच के तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए थे. इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद, 25-27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमण हटवाए गए. अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है. राहत की बात यह है कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर धार्मिक या शैक्षणिक संरचना नहीं पाई गई.
जनपद श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है. तहसील जमुनहा में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों को वैध कागजात न होने के कारण बंद करवा दिया गया. इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थाई व स्थाई अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई जारी है.
सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है. फिलहाल उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई जारी है. वहीं शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं. महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी क्रमशः 3, 10 और 6 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है. एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई जारी है.
बलरामपुर जनपद में भी सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं. इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं. इनमें 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद स्वत: कब्जा हटा लिया, जबकि शेष पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई की जा रही है.
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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