दिल्ली हाईकोर्ट.
सोशल मीडिया दिग्गज एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि घृणा-अपराध ट्रैकर ‘हिंदुत्व वॉच’ के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का भारत सरकार का फैसला अनुचित और असंगत था.
यह दलील कश्मीरी पत्रकार, रकीब हमीद की याचिका पर एक्स द्वारा दायर जवाब में कही गई है, जिन्होंने हिंदुत्व वॉच के एक्स अकाउंट (जिसे हमीद संचालित करता है) को ब्लॉक करने को चुनौती दी है. कोर्ट 3 अक्टूबर, 2024 को अगली सुनवाई करेगा. इस याचिका के जवाब में, एक्स ने खुलासा किया कि उसने अकाउंट को ब्लॉक करने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार ने फिर भी ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिया.
एक्स ने कहा कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो वह ‘हिंदुत्व वॉच’ अकाउंट को बहाल करने के लिए तैयार है. हालांकि, उसने यह भी दावा किया कि हमीद की याचिका एक्स के खिलाफ़ सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म केवल एक मध्यस्थ है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का हिस्सा नहीं है.
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उन्होंने कहा केन्द्र सरकार द्वारा याचिकाकर्ता (हिंदुत्व वॉच के संस्थापक) के संपूर्ण सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के आधार पर ब्लॉक करना आईटी अधिनियम की धारा 69ए के विपरीत है, असंगत है, और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक है. वह भारत में याचिकाकर्ता के एक्स अकाउंट को बहाल करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध का विरोध नहीं करता है, और यदि यह अदालत इसे स्वीकार करता है तो इस तरह के आदेश का पालन करेगा एक्स द्वारा दायर जवाब में कहा गया है. एक्स अकाउंट ब्लॉकिंग आदेश को इसके संस्थापक रकीब हमीद ने अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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