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चुनाव चिह्न मामले में शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अजित पवार पर घड़ी चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने से किया इनकार

महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार (NCP Sharad Pawar) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अजित पवार गुट (NCP Ajit Pawar) से हलफनामा देने को कहा है. अजित पवार को हलफनामा में यह साफ करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च को दिए गए फैसले का पालन कर रहे हैं. कोर्ट 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने मांग की थी कि अजित पवार के घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए.

शरद पवार गुट की अर्जी खारिज हो

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही हैं. मामले की सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा मार्च में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को हमारे लिए एक चुनाव चिन्ह तुरंत आवंटित करने का आदेश दिया था. इसपर अजित पवार गुट की ओर से पेश वकील बलबीर सिंह ने कहा एनसीपी (शरद पवार गुट) लोकसभा चुनाव के समय भी यही बातें कही थी. कोर्ट ने घड़ी चिन्ह हमारे पास ही रहने दिया था. अब फिर यही दलील दी जा रही है. इसलिए शरद पवार गुट की ओर से दायर नई अर्जी को खारिज किया जाए.

हम अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनसीपी (NCP) के दोनों गुट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए आदेश का पालन करें. कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों गुट में से किसी ने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं. बता दें कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अजित पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करें कि उसके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि चुनाव आयोग (Election Comission) द्वारा जारी चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ का अजित पवार आने वाले समय में इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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