Hate Speech Case: 28 अप्रैल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. वहीं इसे लेकर कोर्ट का यह भी कहना था कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते समय हेट स्पीच देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए.
नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके.
इससे पहले के आदेश में इन राज्यों का जिक्र
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर केवल दिल्ली, उतराखंड और यूपी सरकार को ये आदेश दिया था. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश सभी राज्यों को दिया गया है. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि, “यह राष्ट्र के ताने-बाने को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है. ये हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है.” इसके अलावा उन्होंने कहा कि, “जाति, समुदाय, धर्म के बावजूद किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती.”
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देश में हिंदू आबादी घट रही है
हिन्दू ट्रस्ट फॉर जस्टिस की अर्जी पर भी हेट स्पीच मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है. 12 मई को इस याचिका पर सुनवाई होनी है. याचिका में दलीले दी गईं है कि देश में हिंदू आबादी घट रही है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन का कारण बन सकता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए विनाशकारी हो सकता है. वहीं इस मामले में एक वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है. 2 फरवरी 2023 के इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के हुगली के फुरफुरा शरीफ पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दिया था. वहीं हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा किए जा रही हेट स्पीच की निरंतर बढ़ रही घटनाओं का जिक्र भी याचिका में किया गया है.
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