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नीट यूजी परीक्षा मामले में दायर याचिका पर इस तारीख को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, NTA के हलफनामे में पूरे देश में पेपर लीक ना होने का जिक्र

NEET UG 2024 Latest News: नीट यूजी 2024 धांधली मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार और NTA द्वारा दाखिल हलफनामे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट का परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए. जबकि, NTA द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है.

नीट यूजी मामले में अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि नीट पर सुनवाई कल यानी 12 जुलाई को होगी. फिर सीजेआई ने कहा कि नीट मामले में अब सोमवार को सुनवाई की जाएगी. लेकिन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को व्यक्तिगत परेशानियों का हवाला दिया और बुधवार की छुट्टी है, जिसके बाद कोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख तय की है. केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि मद्रास IIT ने डेटा एनालिसिस कर कहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट-यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है. उसने वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया है. NTA ने कहा है कि कॉउंसलिंग प्रकिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी और चार दौर में आयोजित की जाएगी.

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि IIT मद्रास का डाटा एनालिटिक्स कोई बड़ी अनियमितता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है. रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है. हलफनामे में नीट पेपर लीक मामले पर कथित टेलीग्राफ वीडियो को फर्जी करार देते हुए कहा गया है कि वह वीडियो चार मई के दिखाने के लिए एडिट किया गया था. टेलीग्राम के सभी सदस्य भी फर्जी थे.

केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में उसने NTA द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रभावी उपायों की सिफारिश करने हेतु विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पेपर की आवाजाही की बकायदा निगरानी होती है. भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे ये सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि नीट पेपर लीक से क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है? नीट परीक्षा शुरू होने के समय और पेपर लीक होने के बीच कितना समय का डिफरेंस था? क्या नीट परीक्षा गड़बड़ी करने वालों की पहचान संभव है, ताकि सिर्फ उन्हीं के लिए री टेस्ट लिया जा सके? किन शहरों, सेंटर्स पर नीट पेपर लीक हुआ, ये पता कराने के लिए NTA ने क्या कदम उठाए? नीट पेपर तैयार करने, प्रिंट करने और सेंटर तक पहुचाने का पूरा प्रोसेस क्या है?

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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