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दिल्ली महिला आयोग भर्ती मामले में स्वाति मालीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति

Delhi Women Commission Recruitment Case: दिल्ली महिला आयोग भर्ती से जुड़े अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को 2 नवंबर से 15 नवंबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

स्वाति मालीवाल ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रोग्राम और बहन से मुलाकात करने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. पिछले साल भी स्वाति मालीवाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी. और भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपने अनुभव को साझा किया था.

पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत

पिछले साल अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 11 फरवरी को एनुअल इंडिया कांफ्रेंस आयोजत किया गया था. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर साल अपना वार्षिक भारत सम्मेलन आयोजित करती है, जिसमें देश विदेश के कई बड़े लीडर शिरकत करते हैं.

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के मुताबिक 11 अगस्त 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने स्वाति मालीवाल सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शुक्ला ने आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आप से जुड़े थे.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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