देश

तमिलनाडु विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के यौन अपराधों को रोकने और सजा बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने आपराधिक कानून (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2025 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार (10 जनवरी) को विधानसभा में ये विधेयक पेश किए.

विधेयक का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को बढ़ाना और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उन्हें परेशान करने वालों पर मुकदमा चलाना है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ‘पेश किए गए विधेयक क्रमश: भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम 48, 2023) में संशोधन करने के लिए पेश किए गए हैं.’

सजाओं को बढ़ाया गया

आपराधिक कानून विधेयक में बलात्कार के दोषी के लिए न्यूनतम 14 साल के कठोर कारावास का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 10 साल है. अगर बलात्कारी पुलिस बल का सदस्य है, तो न्यूनतम कठोर कारावास को दोगुना करके 20 साल करने का प्रस्ताव है. अगर बलात्कार पीड़ित 12 वर्ष से कम आयु की लड़की है, तो न्यूनतम सजा के रूप में आजीवन कारावास और अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है.


ये भी पढ़ें: केरल में जिला स्तरीय एथलीट से 5 साल से हो रहा था यौन शोषण, 62 लोगों पर है आरोप


विधानसभा में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में महिलाएं वर्कफोर्स और उच्च शिक्षा में हैं. उन्होंने कहा कि भारत भर में कंपनियों में काम करने वाली लगभग 41% महिलाएं राज्य में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा, ‘इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा कानूनी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.’

अन्ना यूनिवर्सिटी का मामला

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब सत्तारूढ़ DMK सरकार को पिछले साल दिसंबर में चेन्नई के Anna University में एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस वारदात को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा परिसर में घुसकर अंजाम ​दिया गया था. विपक्षी AIADMK और BJP ने इस घटना को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति में गिरावट को लेकर स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की थी.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

Recent Posts

क्या धर्म बदलने से बदल जाती है जाति? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और OBC कोटा पर क्यों खींची लक्ष्मण रेखा

Supreme Court: हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों को अब मुस्लिम OBC कोटे का लाभ…

17 minutes ago

क्या अमेरिका का कुत्ता बन गया पाकिस्तान? मौलाना के इस बयान से शहबाज-मुनीर की उड़ी रातों की नींद

Pakistan News: मौलाना फजल-उर-रहमान ने पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर पर जमकर हमला बोला. उन्होंने…

45 minutes ago

113 वर्षों की अटूट विरासत: दिल्ली की तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘जीवन चक्र’ की थीम, जानिए इसके मायने

दिल्ली के तिमारपुर और सिविल लाइंस की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा समिति अपने गौरवशाली इतिहास के…

53 minutes ago

Noida Kalibari Durga Puja: 44 साल से नोएडा में बंगाल की संस्कृति संजो रही कालीबाड़ी, दुर्गा पूजा में दिखता है ‘मिनी कोलकाता’

Noida Kalibari Durga Puja: नोएडा के सेक्टर-26 स्थित कालीबाड़ी पिछले 44 वर्षों से बंगाली संस्कृति…

1 hour ago

दिवाली से पहले योगी सरकार का धमाका! यूपी के कर्मचारियों के बोनस और DA पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी

Yogi Government Diwali Gift: दीपावली से पहले यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस…

1 hour ago

यूपी के 70 हजार शिक्षकों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी! योगी सरकार का प्रमोशन और एरियर पर बड़ा ऐलान

UP Teacher Promotion News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 10 साल से पदोन्नति का…

2 hours ago