अभिषेक बनर्जी
Teacher recruitment scam: शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच रोकने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह किसी मामले की जांच को बाधित नहीं करेगा, जिसके बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे. इसने बनर्जी से कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों के लिए कदम उठाने को कहा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 40 मिनट की सुनवाई के बाद कहा कि कलकत्ता एचसी ने बनर्जी के आवेदन पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ईडी जांच को रोका नहीं जा सकता है.पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है.
बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं.
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया. कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई. ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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