Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है. मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने अतीक समेत तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अतीक को साबरमती जेल भेजा जाए या नैनी जेल में रखा जाए, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतीक को साबरमती जेल ले जाया रहा है.
अतीक को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल से गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुका है. इसके पहले, पुलिस अतीक अहमद को नैनी जेल में ही रखना चाहती थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए माफिया को साबरमती जेल भेजने का निर्णय लिया गया. इसके पहले, इस मामले में कोर्ट के आने वाले फैसले के दौरान सभी आरोपियों को मौजूद रहना था. इसलिए यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लेकर आई थी.
उमेश पाल अपहरण मामले में सजा पाने वालों में अतीक अहमद के अलावा खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल है. जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पूजा पाल ने हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि अतीक से ज्यादा खतरनाक और खूंखार अशरफ है.
अतीक को गुजरात से यूपी लाए जाने के मामले पर सियासत गरमाई रही. वहीं अतीक को दोषी करार दिए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि प्रयागराज के कोर्ट से अतीक अहमद और अन्य को उम्रकैद की सजा का स्वागत है. कोई अपराधी कानून से न बड़ा है न बच सकता है.
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल की प्रतिक्रिया आई. जया ने कहा, “जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा. मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं. मैं मुख्यमंत्री से चाहूंगी कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे.” वहीं उमेश पाल की मां ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
-भारत एक्सप्रेस
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