UP News: बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हर स्कूली वैन में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इस सम्बंध में यूपी सरकार द्वारा 29 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए हैं. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस सम्बंध में परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और कहा गया है कि, यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा.
वहीं इस सम्बंध में एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब सभी स्कूली वैन में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि, “अब अधिसूचना में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है.” इस सम्बंध में परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू ने अधिसूचना जारी कर समय सीमा तय कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि, यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा.
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एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने ये भी जानकारी दी कि, प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे. परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी को नियुक्त कर लिया है. उन्होंने आगे बताया कि, एजेंसी को निर्भया ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और चालू करने का अधिकार है. अधिकारी ने जानकारी दी कि, “महत्वाकांक्षी परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों के साथ जोड़ने का प्रयास करती है और ऐसे सभी वाहनों के स्थान की वास्तविक समय में एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड द्वारा निगरानी की जाएगी.
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