Wifi Services On Flights – New Guidelines: केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि हवाई उड़ान के दौरान 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यात्री वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.
केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि यात्री केवल 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विमानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं. आसमान में इंटरनेट की सुविधा का लुत्फ लेने के लिए हवाई यात्रियों को फ्लाइट के कैप्टन परमिशन दिया करेंगे. कैप्टन के पास वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा.
साथ ही वाई-फाई तब चालू होगा जब विमान टेक स्टेबल स्पीड पर होगा. वहीं, टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसको बंद रखना होगा. एक अधिकारी ने बताया कि विमानों की उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम 2018 के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं.
मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति तभी मिलेगी, जब विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा.
इसलिए, आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह आदेश केवल भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर हवाई यात्रियों के लिए लागू होगा. ऐसा केंद्र सरकार ने लैंड मोबाइल नेटवर्क में दखल से बचने के लिए किया है. केंद्र सरकार ने अपने अधिसूचित नए नियमों में ये आदेश दिए हैं.
आदेश में कहा गया है कि ‘उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं केवल तभी प्रदान की जाएंगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति हो.
– भारत एक्सप्रेस
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