यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है.
कोर्ट ने इलाहाबादिया पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि ये और इसके सहयोगी यह शो नही करेंगे. याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वह धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है.
जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता
जयपुर में भी FIR है. उस पर भी समान आदेश रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना है, यह आपको पता होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अश्लीलता क्या है, आपको पता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ दो एफआईआर है. सब ऐसे ही आते है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए. ये आपको पता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दोनों अलग आरोप हैं. ऐसे में एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं.
यह गंदे दिमाग की उपज है. वकील चंद्रचूड़ ने पूर्व के दो फैसलों का हवाला दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता. अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है आप शिकायत करें. वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जुबान काटने के एवज में 5 लाख के ईनाम का हवाला दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज पॉपुलैरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही.
आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है. आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्ध होगा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते. कानून अपना काम करेगा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिर वह पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे. हम वकील के खिलाफ बार काउंसिल को बोलेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रेसलर्स सबसे इनोसेंट क्लास होते हैं. आप कुछ भी कहते हैं. उसे शर्मिंदा होना चाहिए. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समाज ऐसा नहीं है. जिस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं. हम उस पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं. रणबीर अल्लाहबादिया ने अपनी याचिका में कहा है कि उसको और उसके परिवार को जान का खतरा है.
एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए रणबीर अल्लाहबादिया और समय रैना
याचिका में उसके खिलाफ महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि इंडियाज गॉट लैटेंट शो के प्रसारण के बाद से उनकी जान का खतरा है. कुछ लोगों ने जुबान काटने के लिए इनाम भी रखा है.
रणबीर अल्लाहबादिया और समय रैना दोनों ही अब तक जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए हैं. दोनों ने अपने-अपने कारण दिए है. अल्लाहबादिया ने यह दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जबकि रैना अमेरिका में पहले से तय दौरे पर थे. असम में यू-ट्यूबर रणवीर अल्लाहबाड़िया सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. वही मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.
वहीं मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. यू-ट्यूबर रणवीर अल्लाहबाड़िया कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में नजर आए थे. शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
इस आरोप में मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.यू-ट्यूबर रणवीरइलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है,
वे है- बीएनएस की धारा 79, धारा 186, धारा 299, धारा 296, धारा 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 शामिल है. दरअसल, रणवीर इलाहाबादिया द्वारा एक प्रतियोगी से ये अपमानजनक सवाल पूछे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया अपने माता-पिता को जीवन भर हर दिन सेक्स करते हुए देखना, या फिर एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देना.
-भारत एक्सप्रेस
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