इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में आठ महीने बाद सशर्त जमानत दे दी है..जैन दिसंबर 2021 से जेल में थे.. जब जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (डीजीजीआई) की एक टीम नें तलाशी के दौरान कानपुर और कन्नौज में उनके आवास और कारखाने से 196 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 23 किलो सोना जब्त किया गया था..
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने पीयूष जैन की जमानत अर्जी को मंजूरी दी.. जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने यह शर्त लगाईं हैं कि वह मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे..
इससे पहले हाईकोर्ट पीयूष जैन को 23 किलो गोल्ड की बरामदगी के मामले में जमानत दे चुका है..दोनों केस में बेल होने के बाद अब पीयूष जैन जेल से बाहर आ सकते हैं..
इसके अलावा जैन पहले ही आठ महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका था और इस अवधि के दौरान विभाग ने उससे हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी..
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