उत्तर प्रदेश के बांदा से खनन अधिकारी के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में पूर्व विधायक सहित पांच लोगों को अदालत ने जेल भेज दिया है.. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।
बृजेश कुमार प्रजापति ने 2018 के एक मामले में अदालत में न्यायाधीश गरिमा सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया था. जिसमें उन पर खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह से मारपीट करने, धमकी देने और पैसे निकालने का आरोप है।
इस मामले में शहर कोतवाली में पूर्व विधायक पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 342, 353, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।
खनन अधिकारी ने आरोप लगाया था. कि बृजेश कुमार प्रजापति ने उन्हें सर्किट हाउस में बुलाया . जहां उन्हें बंदी बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई थी..उन्होंने प्रजापति पर उनसे 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया था..बृजेश प्रजापति तब बीजेपी विधायक थे।
प्रजापति के अलावा उनके साथ देवेंद्र प्रजापति पप्पू, मनोज प्रजापति नीलू, लवकेश और कुलदीप को भी जेल भेज दिया गया।
बांदा के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा, मामला 2018 का है जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है. मामले की सुनवाई चल रही है। सोमवार को सभी पांचों लोगों को जेल भेज दिया गया…
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