दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 318 नेताओं को अयोग्य करार दिया है. 2017 के निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके ये नेता इस साल के एमसीडी (MCD) चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे. चुनाव आयोग ने इन नेताओं पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया दिया है. हालांकि, ये नेता विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते है. आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इन नेताओं ने चुनाव आयोग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरो जमा नहीं किया था.
इन नेताओं पर अन्य राज्यों में किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2017 में तीनों नगर निगम के चुनाव में 2756 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, इनमें से 318 उम्मीदवार ऐसे थे जिसने हार के बाद भी आयोग को चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया था. चुनावी नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का ब्योरा देना जरूरी माना जाता है. ऐसा नहीं करने वालों के कार्रवाई के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है.
उम्मीदवार का नामांकन रद्द
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अयोग्य ठहराए गए नेताओं के इस बार एमसीडी MCD चुनाव लड़ने के उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. साल 2007 के MCD चुनाव के दौरान बीजेपी ने ऐसे ही अपने नेता को उम्मीदवार बनाया था. चुनाव आयोग ने उस उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था. दरअसल इस नेता ने वर्ष 2002 में MCD का चुनाव लड़ा था, मगर उसने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को जमा नहीं किया था जिस वजह से उसे चुनाव सेे बाहर कर दिया गया था.
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