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AI समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में मनीष और राजीव की अग्रिम जमानत पर 14 मार्च को दिल्ली पुलिस रखेगी अपना पक्ष

पटियाला हाउस कोर्ट में एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में मनीष शर्मा और राजीव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. दायर अग्रिम जमानत याचिका पर याचिककर्ताओ के वकील ने दलीलें पूरी कर ली है. कोर्ट 14 मार्च को. इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. 14 मार्च को दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील दलीलें रखेंगे. इसी मामले में कोर्ट ने उमेश चंद्र पडाला को अग्रिम जमानत दे दिया है.

हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा को 25000-2500 हजार रुपये की निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दिया है.  गिरधर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसकी पिछली जमानत अर्जी डियूटी मजिस्ट्रेट ने 27 फरवरी 2026 के आदेश से पहले ही खारिज कर दी थी.

अभियुक्तों की जमानत अर्जी में जानबूझकर जानकारी छुपाई गई

हालांकि, आरोपी के वकील ने जानबूझकर जमानत अर्जी में यह बात नहीं बताई, और इसलिए अर्जी खारिज की जानी चाहिए.  दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एआई समिट के दौरान विदेशी मेहमान शामिल हुए थे, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया, जबकि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर के. अलावे अन्य जगह भी है. पुलिस ने वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए है. संविधान में भले ही प्रदर्शन का अधिकार दिया गया हो लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई है.

सुरक्षा और कानून के दायरों में जमानत की मांग

दिल्ली पुलिस के अनुसार यह प्रदर्शन सामान्य प्रदर्शन नही था.  जमानत पर सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि इन लोगों पर लगे आरोप में पांच साल से कम सजा का प्रावधान है. इन लोगों से दिल्ली पुलिस ने 9 दिनों तक पूछताछ की है, अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्व नही बनता है, लिहाजा इन्हें जमानत दी जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके देश छोड़कर जाने का कोई खतरा नही है और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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