Bharat Express

Rajiv Kumar

राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-73 के संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी गई. इसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं.

पोस्टल बैलेट की गिनती उसी प्रकार की जाएगी जैसे 2019 से लेकर अब तक विभिन्न चुनाव में की जा रही है. अमूमन पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और उनकी गिनती पहले समाप्त हो जाती है.

Election Commission: पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मौजूदा चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है।