Calcutta High Court: कोलकाता हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को झटका लगा है. कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ईडी द्वारा फ्रिज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों के संचालन की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है.
जस्टिस कृष्णा राव ने पीएमएलए के तहत ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान फिलहाल डेबिट फ्रीज हटाने से इनकार कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि ईडी की कार्रवाई पहले से मौजूद हाई कोर्ट के एक आदेश को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने बताया कि इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने बागी टीएमसी विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत पर इन खातों को फ्रीज किया था. बाद में हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने विशेष अधिकारी की निगरानी में इन खातों के संचालन की अनुमति दी थी.
ईडी को इस आदेश की जानकारी थी, इसके बावजूद एजेंसी ने पीएमएलए जांच का हवाला देकर दोबारा खातों को फ्रीज कर दिया. वही ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह स्वतंत्र धन शोधन जांच का हिस्सा है और इसका पहले की पुलिस जांच या कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है. ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के तीन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है. जिसमें 450 करोड़ रुपए जमा है.
एक दिन पहले ही ईडी ने संदिग्ध लेन देन के मामले में पांच जगहों पर तलाशी ली थी. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के माध्यम से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड इधर से उधर किया गया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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