राऊज एवेन्यु कोर्ट से जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सूरजभान चौहान को झटका लगा है, वही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सूरजभान चौहान की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा निचली अदालत के फैसले में कोई खामी नही है.
चौहान ने सितंबर 2018 में कथित रूप से अपनी मानहानि करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. चौहान ने भारद्वाज के खिलाफ शिकायत खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. चौहन ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसे झूठे आधार पर बदनाम किया है. भारद्वाज ने उसमें उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की बात कही थी, जो पूरी तरह से झूठा था.
मजिस्ट्रेट की अदालत ने 19 फरवरी को सूरजभान चौहान की शिकायत को खारिज कर दिया था कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था. वर्तमान शिकायत दाखिल करने की समय सीमा तीन साल थी. देरी से शिकायत दाखिल करने को लेकर चौहान ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है. इस दशा में देर से शिकायत करने की अनुमति देने का आधार नहीं है.
इस दशा में शिकायत खारिज किया जाता है. शुरुआत में चौहान द्वारा दायर मानहानि की शिकायत नवंबर 2022 में खारिज कर दी गई थी. इसके बाद चौहान ने 760 दिनों की देरी के बाद एक और शिकायत दर्ज कराई थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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