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अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी मामले में सोमनाथ भारती की अपील पर 16 अप्रैल को कोर्ट का फैसला

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप हैं. निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि अपील पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 अप्रैल को फैसला सुनाएगा.

Somanath Bharti

आप नेता सोमनाथ भारती.

आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से दायर अपील पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. निचली अदालत ने भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इस केस के सिलसिले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी.

निचली अदालत ने सोमनाथ भारती के खिलाफ छेड़छाड़ करने, घर में जबरन घुसने और धमकी देने के मामले में आरोप तय किया है. इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई जारी है.

9 अफ्रीकी महिलाओं की शिकायत

यह मामला वर्ष 2014 का है, जिसमें 9 अफ्रीकन महिलाओं ने उनके कानून मंत्री रहने के दौरान शिकायत दर्ज कराई थी. सोमनाथ भारती को शिकायत मिली थी कि अफ्रीकन मूल युगांडा निवासी महिलाएं ड्रग्स और सेक्स रैकेट चला रही हैं. इसके बाद सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ भीड़ लेकर खिड़की एक्सटेंशन पहुच गए. सोमनाथ भारती ने उन महिलाओं के घर पर गैर कानूनी तरीके से छापा मारा था.

भारती समेत 15 अन्य लोगों पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज

आरोप है कि इस दौरान सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने अफ्रीकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, धमकी और मारपीट भी की थी. हालांकि सोमनाथ भारती ने कहा है कि इस मामले में उन्हें फंसाया गया है. इस मामले में सोमनाथ भारती के अलावा 16 अन्य लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. कोर्ट ने सोमनाथ भारती और 15 अन्य को आईपीसी की धारा 323, 354, 354C, 153A, 147, 143, 452, 186, 506, 509, 427, 342 और 34 के तहत आरोपी माना था.

कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पीड़ित महिलाओं में से कुछ को पीटा गया, उन्हें चोट पहुचाई, कुछ महिलाओं का आरोप है कि भीड़ के सामने पेशाब करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया. इसके अलावा आरोपियों ने पीड़ितों के घर में जबरन एंट्री की कुछ पीड़ितों को उन्हीं की कार में रोक कर रखा गया और इस बीच आरोपी लगातार नस्लभेदी टिप्पणी करते रहे.

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-भारत एक्सप्रेस 



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