लड़कियों से यौन शोषण के मामले में तिहाड़ जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (Swami Chaitanyananda Saraswati) सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. संज्ञान लेने को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश चैतन्यानंद ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार से शिकायत करते हुए एएसआई द्वारा मारपीट का आरोप लगाया.
अनिमेष कुमार ने कहा कि वह एक सीनियर सिटीजन है उसके बावजूद उसके साथ एएसआई ने मारपीट की है. कोर्ट इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सहित पांच लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया हैं. 1077 पन्नो की चार्जशीट में 43 गवाह है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने पर सामने आया साक्ष्यों के आधार पर चैतन्यानंद सरस्वती, भावना कपिल, श्वेता और काजल पर यौन उत्पीड़न करने (बीएनएस की धारा 73 (2)), महिला की गरिमा को ठेस पहुचाने की हरकत करना (बीएनएस की धारा 79), झूठा बयान देने के लिए धमकाना (बीएनएस की धारा 232), मौत या गंभीर चोट पहुचाने की धमकी देना (बीएनएस की धारा 351 (3), उम्रकैद तक कि सजा वाले केस में सबूत मिटाने (बीएनएस की धारा 238-बी) और समान मकसद (3/5) के तहत यह चार्जशीट दाखिल की गई है. इन धाराओं में अधिकतम सजा सात साल और जुर्माने की है.
वहीं एक अन्य आरोपी हरीश सिंह कपकोटी को पुलिस ने बीएनएस की धारा 232 और बीएनएस कि धारा 351 (3) के तहत आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक नेता के साथ फर्जी तस्वीरे सहित कई अन्य तस्वीरों को जब्त किया है.
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोडा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद छात्राओं के साथ रुका था. पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले है. इनमें वह एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटों पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा हैं. जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाबा के कमरे से पुलिस ने एक सेक्स टॉय और 5 पोर्न सीडी भी बरामद की है.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 232 को जोड़ा गया है, जो किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए धमकाने से संबंधित हैं. इसके अलावे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (2), धारा 79, धारा 351 (2) में तहत एफआईआर दर्ज है.
ये भी पढ़ें: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को आगामी संसद सत्र में भाग लेने की मिली अनुमति
-भारत एक्सप्रेस
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में श्रीराम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली मंदिर में…
PM Narendra Modi Chennai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर…
राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी को लेकर…
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र…
Election Commission Controversy: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव…
UP Assembly Election 2027: अयोध्या से चुनाव लड़ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनौती पर…