दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के नामांकन को खारिज करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने उन पर कथित तौर पर गलत हलफनामा दाखिल कर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि सतीश चौहान की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
कोर्ट ने चौहान के वकील दीपक चौहान से कहा कानून की नजर में यह चुनाव याचिका के तौर पर कैसे सुनवाई योग्य है? रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया गलत हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत अपराध है. मैं इस आधार पर याचिका को सीधे खारिज कर रहा हूं कि आप किसी खास चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. चौहान ने कहा कि सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार अहलावत ने अपने आपराधिक इतिहास और संपत्ति के बारे में जानकारी छिपाते हुए नामांकन दाखिल किया. याचिका में कहा गया है कि अहलावत ने 2008 और 2020 के चुनावों में चुनाव लड़ते समय भी कथित तौर पर जानकारी छिपाई.
अदालत ने चौहान की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें अहलावत की पेंशन और परिणामी लाभों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. इसने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है. आप पेंशन को रोकना चाह रहे हैं. यह चुनाव आयोग का काम नहीं है.
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-भारत एक्सप्रेस
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