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Mukesh Kumar Ahlawat

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के नामांकन को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अहलावत ने हलफनामा में जानकारी छिपाई, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना.