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Delhi Bar Council Election: चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Bar Council Election: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनावों में अनियमितताओं के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस तेजस करिया की स्पेशल बेंच ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राजीव खोसला, शोभा गुप्ता, रमन गांधी, अनुष्का अरोड़ा, डॉक्टर ललित भसीन, वैभव जैन, नीना गुप्ता और रुद्र विक्रम सिंह ने अपनी-अपनी दलीलों को रखा. जबकि प्रतिवादियों की ओर से वकील टी सिंहदेव, प्रिया हिंगोरानी, सुनील मित्तल और पेयोश कालरा ने दलीलें रखी. मामले की सुनवाई के दौरान मतगरणना प्रक्रिया की वीडियों रिकॉर्डिंग की भी जांच की गई. 18 मई को सुनवाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच को मामले को सौंपा था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगा दिया था. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को दायर याचिकाओं पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था.

मुख्य न्यायाधीश से सूचीबद्ध करने का अनुरोध

यह याचिका बीरेंद्र सांगवान सहित अन्य की ओर से दायर किया गया है. कोर्ट ने कहा था कानूनी पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि विवाद के प्रभावी निपटारे के लिए मतपत्र आदि जैसे मूल रिकॉर्ड को मंगवाना आवश्यक हो सकता है, इसलिए मामले को हाई कोर्ट के खंडपीठ को सौंपना उचित होगा. कोर्ट ने आदेश दिया था कि हम इन याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट को हस्तांतरित करते हैं और मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं और मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वह इस सप्ताह के भीतर इन्हें एक विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें.

कोर्ट ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नही सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित रखी जाएगी. इससे पहले राज्य बार काउंसिल चुनावों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हिमा कोहकी की अध्यक्षता में दो चुनाव न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.

यह आदेश विभिन्न राज्यों में बार चुनावों के संचालन से संबंधित मुकदमों में हुई वृद्धि से निपटने के लिए पारित किया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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