DHJS 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस), 2024 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए 1 जनवरी, 2024 को 35 वर्ष की आयु होने के मानदंड को संशोधित करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि वह कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से तय की गई कट-ऑफ डेट में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह पूरी तरह से मनमाने ढंग से तय किया गया हो. कोई भी कट-ऑफ डेट जब तय की जाती है तो यह उन लोगों को प्रभावित करती है जो तब तक अपेक्षित आयु प्राप्त नहीं किया है. उसे भेदभाव परक नहीं कहा जा सकता.
पीठ ने यह कहते हुए एक उम्मीदवार नेता चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पिछले साल 27 दिसंबर को जारी नोटिस के एक शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें 1 जनवरी, 2024 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी. उस डेट तक उम्मीदवार उम्मीदवार 35 वर्ष का होना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कट ऑफ डेट 1 जनवरी, 2024 के बदले 1 जनवरी, 2025 या 10 जनवरी, 2025 निर्धारित करने की मांग की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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