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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने पर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों के मकोका के मामले की कार्यवाही को भी द्वारका जिला न्यायालय से राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पुलिस ने यह याचिका दायर की है.

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने तीन आरोपियों से जवाब मांगा है. एपीपी खन्ना ने यह भी प्रस्तुत किया कि मामला अत्यावश्यक और संवेदनशील है, क्योंकि तीन प्रतिवादियों की न्यायिक हिरासत की कार्यवाही कल सूचीबद्ध है.

एक FIR में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती

दिल्ली पुलिस ने तीन आरोपियों रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ मकोका के तहत मामले की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की. ये आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मामले की कार्यवाही द्वारका कोर्ट की विशेष मकोका जज वंदना जैन के समक्ष चल रही है. एपीपी लक्ष्य खन्ना ने कहा कि इस मामले में एक विधायक को गिरफ्तार किया गया है और उससे संबंधित कार्यवाही राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर तीन प्रतिवादियों से संबंधित कार्यवाही द्वारका कोर्ट में विशेष जज (मकोका) के समक्ष चल रही है. एक एफआईआर में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती. मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में होनी चाहिए.

न्यायिक हिरासत में नरेश बाल्यान

एपीपी लक्ष्य खन्ना ने कहा कि सुबह मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष रखा गया. 13 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में लेने से मना कर दिया था. मकोका मामले में पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उन्हें 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष एमपी/एमएलए जज के समक्ष पेश करने के बाद सात दिन की हिरासत में ले लिया था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं. एसपीपी ने कहा कि संगठित अपराध सिंडिकेट के अन्य सहयोगी की पहचान के लिए हिरासत की आवश्यकता है.

आरोपी अपने सहयोगियों के नाम नहीं बता रहा है. यह भी तर्क दिया गया कि बाल्यान किस तरह से कपिल सांगवान उर्फ नंदू को विदेश में पैसा भेज रहा था, यह जानने के लिए हिरासत की आवश्यकता है.


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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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