दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली में के बटला हाउस बुलडोजर की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है. कोर्ट ने इस इलाके के 6 प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस तेजस करिया ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
कोर्ट 10 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. बटला हाउस के 6 संपत्तियों को ध्वस्तीकरण के लिए डीडीए ने 25 मई को नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बटला हाउस इलाके की कुछ संपत्तियां खसरा नंबर 279 के बाहर आती है. जबकि कुछ इसके दायरे में आती है.
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे इन संपत्तियों में 1980-82 से निवास कर रहे हैं और इन्हें बिल्डरों से खरीदा था. कुछ दस्तावेज उर्दू और फारसी में थे, जिनका बाद में अनुबाद कराया गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जून को मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वकील ने कहा था कि बटला हाउस का पूरा इलाका पीएम उदय योजना के तहत आती है. उन्होंने यह भी कहा था कि खसरा नंबर 279 में 43 बीघा जमीन है, जिसमें से 9 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है. जिसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाकी भूमि पीएम उदय का हिस्सा क्यों नही है.
बता दें कि 11 जून को अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जनहित याचिका पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया था.
हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित बेंच में याचिका दायर करने के लिए तीन दिन का समय भी दे दिया था. याचिका में कहा गया था कि बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर करीब 50 से 60 साल पुरानी बस्ती है. जिसपर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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