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दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस क्षेत्र में सात लोगों के निर्माण पर डीडीए को 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनका निर्माण चिन्हित क्षेत्र से बाहर है और बिना नोटिस के तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस की 6 संपत्तियों पर डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और डीडीए से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.