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बटला हाउस बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, DDA से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस की 6 संपत्तियों पर डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और डीडीए से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

Delhi-High-Court

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली में के बटला हाउस बुलडोजर की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है. कोर्ट ने इस इलाके के 6 प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस तेजस करिया ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

कोर्ट 10 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. बटला हाउस के 6 संपत्तियों को ध्वस्तीकरण के लिए डीडीए ने 25 मई को नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बटला हाउस इलाके की कुछ संपत्तियां खसरा नंबर 279 के बाहर आती है. जबकि कुछ इसके दायरे में आती है.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे इन संपत्तियों में 1980-82 से निवास कर रहे हैं और इन्हें बिल्डरों से खरीदा था. कुछ दस्तावेज उर्दू और फारसी में थे, जिनका बाद में अनुबाद कराया गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जून को मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

डीडीए की ओर से पक्ष

मामले की सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वकील ने कहा था कि बटला हाउस का पूरा इलाका पीएम उदय योजना के तहत आती है. उन्होंने यह भी कहा था कि खसरा नंबर 279 में 43 बीघा जमीन है, जिसमें से 9 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है. जिसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाकी भूमि पीएम उदय का हिस्सा क्यों नही है.

बता दें कि 11 जून को अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जनहित याचिका पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया था.

हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित बेंच में याचिका दायर करने के लिए तीन दिन का समय भी दे दिया था. याचिका में कहा गया था कि  बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर करीब 50 से 60 साल पुरानी बस्ती है. जिसपर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है.

ये भी पढ़ें: अपहरण मामले में गिरफ्तार ADGP जयराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जून को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 



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