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Batla House demolition

दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस क्षेत्र में सात लोगों के निर्माण पर डीडीए को 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनका निर्माण चिन्हित क्षेत्र से बाहर है और बिना नोटिस के तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस की 6 संपत्तियों पर डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और डीडीए से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि बटला हाउस का पूरा इलाका पीएम उदय योजना के तहत आती है. उन्होंने यह भी कहा कि खसरा नंबर 279 में 43 बीघा जमीन है, जिसमें से 9 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की थी. कोर्ट अब 11 जून को सुनवाई करेगा.

Bulldozer Action in Delhi: बटला हाउस में विधवा इशरत जहां को हाई कोर्ट से राहत मिली, कोर्ट ने DDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

दिल्ली के बटला हाउस इलाके में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है.

दिल्ली के जामिया नगर स्थित बटला हाउस में डीडीए द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. कोर्ट ने नोटिस की वैधता और कार्रवाई की समयसीमा पर सुनवाई अगली सप्ताह तय की है.