दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी अमित अरोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमित अरोड़ा को 6 जून से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है.
अरोड़ा ने अपने और अपने नाबालिग बेटे के इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि दुबई यात्रा के दौरान व्यवसायी अमित अरोड़ा के खिलाफ जारी एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया है.
हाई कोर्ट ने अमित अरोड़ा से 20 लाख रुपये का एफडीआर जमा करने का भी निर्देश दिया है. अरोड़ा की ओर से पेश वकील प्रभव रल्ली ने कहा कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा कारणों से दुबई जाने की जरूरत है और वह भागने का जोखिम नहीं रखता है, क्योंकि याचिका में सभी आवश्यक विवरणों का खुलासा किया गया है. अरोड़ा को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी और बाद में 17 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी.
ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड‘ के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था.
सीबीआई ने कहा था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के ‘प्रबंधन और हेराफेरी‘ में सक्रिय रूप से शामिल थे.
ये भी पढ़ें: लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
-भारत एक्सप्रेस
Netanyahu UN Speech: संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर…
IRDAI ने बीमा कंपनियों के खर्च और एजेंट कमीशन को नियंत्रित करने के लिए नए…
Benjamin Netanyahu UN Speech: संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के भाषण…
PM modi news: पीएम मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रहे युवाओं से बातचीत में…
Ahmedabad doctor fee: अहमदाबाद के 81 वर्षीय डॉक्टर नंदलाल मनसेटा मरीज की मासिक कमाई के…
UP News: गाजीपुर में ANTF टीम ने चेकिंग के दौरान 2 करोड़ 5 लाख की…